पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) को पत्नी सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar) की मौत का मामले बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों में बरी कर दिया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर पर आरोप तय करने से इनकार कर दिया. बता दें कि पुलिस ने पुलिस ने धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) और धारा 498 (क्रूरता) का आरोप लगाया था.
2014 में होटल में मृत पाई गई थीं सुनंदा पुष्कर
सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar) 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में मृत पाई गई थीं. उनकी मौत के बाद शशि थरूर (Shashi Tharoor) पर उनका मानसिक उत्पीड़न करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था. इस मामले में शशि थरूर मुख्य आरोपी थे और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था.
ऐसे हुई थी सुनंदा पुष्कर की मौत
सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar) की मौत मामले में 29 सितंबर 2014 को एम्स के मेडिकल बोर्ड (AIIMS Medical Board) ने शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को सौंप दी थी. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है. बोर्ड ने कहा था कि कई ऐसे रसायन हैं, जो पेट में जाने या खून में मिलने के बाद जहर बन जाते हैं.
पाकिस्तानी पत्रकार का भी आया था नाम
सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar) की मौत मामले में पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार (Mehr Tarar) का नाम भी सामने आया था. बता दें कि 2014 में ही सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar) ने मेहर तरार पर शशि थरूर को प्रेमजाल में फंसाने का आरोप लगाया था और दोनों के कई पर्सनल किस्म के ट्वीट आम किए थे. इसके बाद ट्विटर पर ही दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी.