टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की सड़क हादसे में मौत हो जाने के बाद से कार सेफ्टी का मामला काफी चर्चाओं में रहा और यह मांग उठने लगी कि सरकार को कार सेफ्टी से जुड़े कुछ और कदम उठाने चाहिए. अब इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें Seat Belt Alarm को अनिवार्य करने की बात कही गई है. इससे गाड़ियां और सवारी ज्यादा सुरक्षित होंगी. सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ऑडियो और वीडियो वॉर्निंग मिलेगी. यह ड्राफ्ट परिवहन मंत्रालय ने तैयार किया है. मंत्रालय ने इस पर 5 अक्टूबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं.
क्या कहता है ड्राफ्ट?
– M और N कैटेगरी वाहनों में सीट बेल्ट अलार्म अनिवार्य होगा.
– ओवर स्पीड अलार्म भी अनिवार्य होगा.
– सेंट्रल लॉक के लिए मैनुअल ओवर राइड.
– M1 केटेगरी की गाड़ियों में चाइल्ड लॉक की इजाजत नहीं होगी.
– सभी Front Facing सीटों के लिए बेल्ट अनिवार्य होगी.
– तीन स्तर पर अलार्म बजेगा.
– गाड़ी का इंजन चालू होने पर वीडियो वॉर्निंग मिलेगी.
– बिना बेल्ट गाड़ी चलने पर ऑडियो-वीडियो वॉर्निंग मिलेगी.
– यात्रा के दौरान किसी ने बेल्ट खोला तो भी अलार्म बजता रहेगा.
– रिवर्स अलार्म होगा अनिवार्य यानी गाड़ी पीछे करने के दौरान अलार्म बजेगा.
क्या होती है M, N कैटेगरी?
M और N कैटेगरी में वह सभी गाड़ियां आती हैं, जिसमें कम से कम 4 पहिये होते हैं और जो सवारी या माल ढुलाई, दोनों कामों के लिए इस्तेमाल की जाती हों. इसमें बेसिक से लेकर हाई एन्ड गाड़ियां, सभी शामिल होंगी. इन कैटेगरी के वाहनों में सभी फ्रंट फेस सीटें होती हैं.
सीट बेल्ट नहीं लगाने के अलार्म से बचना मुश्किल!
ड्राफ्ट में सीट बेल्ट के अलार्म से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जुगाड़ (ऐसे डिवाइस जिससे अलार्म बंद किया जा सके) पर भी रोक के लिए विशेष व्यवस्था की बात कही गई है. सीट बेल्ट के लिए अनिवार्य होगा कि इसे कम से कम 10mm खींचकर लगाया जाए, इससे लॉक में वॉर्निंग से बचाने वाले कई तरह के प्रॉडक्ट पर रोक लगेगी.