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January 4, 2023
8:11 am
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अब नहीं देना होगा Toll Tax! नितिन गडकरी ने किया ऐलान, जारी हुआ नया आदेश
Nitin Gadkari On Toll Tax: अगर आप भी भारी टोल टैक्स (Toll Tax Rules) से परेशान हैं तो बता दें कि देश में कई लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होगा. इसको लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है।
Toll Tax New Rule: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स (Nitin Gadkari On Toll Tax) को लेकर बड़ी जानकारी दी है। अगर आप भी भारी टोल टैक्स (Toll Tax Rules) से परेशान हैं तो बता दें कि देश में कई लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। इसको लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। सरकार ने बताया है कि नए नियमों के तहत टोल टैक्स में छूट का लाभ दिया जाएगा. इसे लेकर पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है।
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इन लोगों को टैक्स नहीं देना होता है
आपको बता दें कि NHAI द्वारा टोल टैक्स वसूला जाता है। अगर आप हाईवे पर फोर व्हीलर से सफर करते हैं तो आपको यह टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप दोपहिया वाहन से सफर करते हैं तो आपसे टोल टैक्स नहीं वसूला जाता. दोपहिया वाहन खरीदते समय ही ग्राहकों से रोड टैक्स वसूला जाता है। मौजूदा समय में टोल टैक्स की रकम वाहन की लंबाई पर निर्भर करती है।
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पूरी लिस्ट देखें-
>> भारत के राष्ट्रपति
>> भारत के प्रधान मंत्री
>> भारत के मुख्य न्यायाधीश
>> भारत के उपराष्ट्रपति
>> राज्य के राज्यपाल
>> केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
>> सुप्रीम कोर्ट के जज
>> लोकसभा अध्यक्ष
>> केंद्रीय राज्य मंत्री
>> संघ के मुख्यमंत्री
>> एक केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर
>> पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक वाले चीफ ऑफ स्टाफ
>> किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष
>> एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
>> किसी राज्य की विधान परिषद का अध्यक्ष
>> एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
>> भारत सरकार के सचिव
>> राज्यों की परिषद
>> सांसद आर्मी कमांडर, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
>> संबंधित राज्य के भीतर एक राज्य सरकार के मुख्य सचिव
>> किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य
>> राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य व्यक्ति
इन लोगों को टैक्स भी नहीं देना होता है
वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल, ऊपर सूचीबद्ध लोगों के अलावा अर्धसैनिक बल और पुलिस, अग्निशमन विभाग या संगठन, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजमार्गों का निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण या संचालन, वाहन, रक्षा मंत्रालय और वे विकलांगों के लिए बने मैकेनिकल वाहनों को भी यह टैक्स नहीं देना होता है।