Tobacco-Gutkha Ban: तंबाकू- गुटखा खाने वालों के लिए बुरी खबर है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए तंबाकू-गुटखा पर बैन जारी रखने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें गुटखा- तंबाकू पर लगे बैन को रद्द कर दिया था. सर्वोच्च न्यायालय का साफ कहना है कि किसी भी प्रोडेक्ट की बिक्री से ज्यादा नागरिकों का स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है. इसलिए बैन रद्द नहीं होगा. तंबाकू-गुटखा पर बैन जारी रहेगा. आपको बता दें कि तमिल सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्त कपिल सिब्बल और अमित आनंत तिवारी कर रहे थे.
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नागरिकों का स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी
अधिवक्ता कपिल सिब्बल का तर्क था कि सरकार पर लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है. लोगों स्वास्थ्य़ पर राज्य के खजाने का पैसा खर्च होता है. आम तौर पर स्वास्थ्य खराब तंबाकू चबाने के कारण भी होता है. सरकार को अपने राज्य की जनता की देखभाल करने का पूरा अधिकार है. जिसे सर्वोच्च न्यायाल में कैरी किया गया. साथ ही हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया गया. जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने बैन हटाने के लिये कहा था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक बार फिर तंबाकू-गुटखा खाने वाले लोगों के सपनों पर पानी फिर गया है.
2018 की है अधिसूचना पर हुई बहस
मई 2018 की अधिसूचना को रद्द करने हाईकोर्ट के आदेश को तमिल सरकार ने चुनौती दी थी. जिस पर बहस के बाद शीर्ष अदालत ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जयविलास टोबैको ट्रेडर्स और अन्य से जवाब मांगा. दोनों और से दलीलों के बाद फैसला लिया गया कि सरकार पर नागरिकों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है. इसलिए तंबाकू-गुटखा पर बैन जारी रहेगा. हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया.